जनपद सीतापुर आपराधिक कृत्यों से अर्जित लगभग  तैंतालीस लाख पचास हजार रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त


जनपद सीतापुर
आपराधिक कृत्यों से अर्जित लगभग  तैंतालीस लाख पचास हजार रुपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्त


    पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण संबंधी चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा दिनांक 10.09.2022 को जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति (01 अदद पक्का मकान व 0.149 हे0 भूमि) को थाना रामपुर कलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 52/22 धारा 2(बी)(ii)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत अभियोग में 14(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट 1986 के तहत जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है। संपत्ति की कुल कीमत लगभग तैंतालीस लाख पचास हजार रुपये (43,50,000/- रू0) आंकी गयी है।

अभियुक्त रामसागर पुत्र मेड़ई निवासी ग्राम चपरूवा थाना रामपुर कलां सीतापुर अपने आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त शराब अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री करने का व्यवसाय करता हैं जिसके विरुद्ध इस संबंध में जनपद सीतापुर में अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है। अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था। अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नही है कि जिसकी आमदनी से इतने अल्पसमय में इतनी मूल्यवान संपत्ति खरीदीं/निर्मित की जा सके। अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवम् उपभोग अभियुक्त एवम् उसके परिवारीजन/सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था। विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश निर्गत किया। 
    जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में अभियुक्त रामसागर उपरोक्त की निम्न संपत्तियों को पुलिस एवम् प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की गयी। भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगेस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी।

अभियुक्त रामसागर उपरोक्त की कुर्क/जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण
क्र.सं    सम्पत्ति धारक का नाम/पता    सम्पत्ति का विवरण    अनुमानित कीमत
1    रामसागर पुत्र मेड़ई निवासी ग्राम चपरूवा थाना रामपुर कलां सीतापुर    ग्राम चपरूवा में स्थित एक मकान    43,50,000/-
2        ग्राम चपरूवा मजरा बरईखेड़ा में 0.149 हेक्टेयर भूमि    
कुल योग    तैंतालीस लाख पचास हजार रुपये(43,50,000/-)


आपराधिक इतिहास 

अभियुक्त रामसागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 27/22 धारा 60(2) आबाकारी अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर।
2.मु0अ0सं0 06/18 धारा 60(2) आबाकारी अधिनियम व 272 भा.द.वि थाना रामपुर कलां सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 24/19 धारा 60(2) आबाकारी अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर।
5. मु0अ0सं0 156/21 धारा 60(2) आबाकारी अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर।
6.मु0अ0सं0 52/22 धारा 2(बी)(ii)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।


Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।