पुलिस द्वारा मारपीट के आरोपी को ₹-11250 के अर्थदंड की सजा दिलाइ गई*


बलरामपुर पुलिस द्वारा मारपीट के आरोपी को ₹-11250 के अर्थदंड की सजा दिलाइ गई*

संवाददाता अनवर आदिल हाशमी

 बलरामपुर   पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना* निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में मारपीट के आरोपी को न्यायालय द्वारा 11250 रु का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 दिनांक 06.06.1986 को वादी मुकदमा रामदुलारे पुत्र सुन्दर लाल को विपक्षी श्रीमती जैतूना देवी द्वारा तेज धारदार हथियार व लाठी-डण्डे से  मारा पीटा गया। जिसके संबंध में थाना ललिया पर मु0अ0सं 58/86 धारा-323/34, 324/34,  336,427, 504, 506 (2) भा0द0वि0  पंजीकृत होकर विवेचना उ0 नि0 श्री राना तिवारी थाना ललिया द्वारा किया गया। 

मा0 न्यायालय में क्षेत्राधिकारी ललिया श्री राधारमण सिंह, जनपदीय मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री के0के0 यादव ,अभियोजक श्री राजेश चन्द्र अमित, पैरोकार थाना ललिया एवम् जनपदीय अभियोजन विभाग के साथ संयुक्त प्रयास कर मा0 न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर,गवाहों को समय से न्यायालय उपस्थित कराया गया जिससे न्यायालय द्वारा अभियुक्ता श्रीमती जैतूना को 11250 रु का अर्थदण्ड से न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।

सजा का विवरण

1. आईपीसी की धारा 323/34 IPC के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप मेंमु0 1000रु का अर्थदंड।
    अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा,

2. आइपीसी की धारा 324/34 IPC  के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मु0 3000रु का अर्थदंड।
    अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 08 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा

3.आइपीसी की धारा 427 IPC के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मु0 1000रु का अर्थदंड।
    अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा

4. आइपीसी की धारा 504 IPC के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मु0 2000रु का अर्थदंड।
    अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा

5. आइपीसी की धारा 503 (2) IPC के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मु0 3000रु का अर्थदंड।
    अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा

6. आइपीसी की धारा 336 IPC के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में मु0 250 रु का अर्थदंड।
    अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को 08 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा

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