*वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण, बुजुर्गों को बताए भरण-पोषण के कानूनी अधिकार*
*जौनपुर।* उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सैयद अलीपुर सदर स्थित निःशुल्क वृद्धजन आवास वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया।
सिविल जज सीडि./सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुशील कुमार सिंह तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुविधाओं की जानकारी ली। वृद्धजनों ने आश्रम में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की बात कही। अधिकारियों ने साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए सचिव सुशील कुमार सिंह ने बुजुर्गों के भरण-पोषण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी वयस्क पुत्र-पुत्रियों की होती है। उनकी अनुपस्थिति में पौत्र-पौत्री और दत्तक संतान भी इसके दायरे में आ सकती है। भोजन, वस्त्र, आवास, रहन-सहन अथवा आपात स्थिति में किसी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देने की सलाह दी गई।
उन्होंने बताया कि भरण-पोषण से संबंधित आवेदन का निस्तारण सामान्यतः 90 दिनों में किया जा सकता है, जबकि आवश्यक होने पर अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त अवधि दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि भरण-पोषण संबंधी कानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय ने वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं और बुजुर्गों के अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वृद्धजनों के लिए आरामदायक आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन, आपात सेवा, परामर्श और पुनर्वास जैसी सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान है। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।
शिविर के दौरान वृद्धजनों ने वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। इस अवसर पर प्रबंधक रमेश उपाध्याय, स्टोर कीपर रवि कुमार चौबे, लेखाकार ज्योति विश्वकर्मा, केयरटेकर महिला देवी, रसोइया सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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