नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर नेपाल ले जा रहा युवक गिरफ्तार, एसएसबी की सतर्कता से टली अनहोनी!
राकेश त्रिपाठी/ अब तक न्याय
शैक्षिक पुनर्वासन को बढ़ावा देने की पहल; अधिकतम ₹65,000 तक की मिलेगी सहायता।
राकेश त्रिपाठी/अब तक न्याय
राकेश त्रिपाठी/अब तक न्याय
महराजगंज:जनपद की अध्ययनरत दिव्यांग छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें सुगम आवागमन और बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नि:शुल्क ई-ट्राईसाइकिल प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026–27 के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित इस योजना में प्रति लाभार्थी अधिकतम ₹65,000 तक की धनराशि स्वीकृत की गई है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और छात्रावास तक आने-जाने में आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनका शैक्षिक विकास सुचारु रूप से हो सके।
पात्रता एवं आवश्यक शर्तें:
योजना का लाभ लेने के लिए छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है तथा वह किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो। छात्रा की दृष्टि एवं मानसिक स्थिति सामान्य होनी चाहिए और शरीर का ऊपरी भाग स्वस्थ होना आवश्यक है, ताकि वह ई-ट्राईसाइकिल का संचालन कर सके। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी या हीमोफिलिया जैसी स्थितियों से प्रभावित छात्राएं भी पात्र होंगी।
आवेदन के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यूडीआईडी कार्ड) अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक का परिवार आयकर दाता श्रेणी में नहीं होना चाहिए तथा बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदक ने पिछले पांच वर्षों में किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ई-ट्राईसाइकिल का लाभ न लिया हो।
ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के साथ अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए इच्छुक छात्राएं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन महराजगंज में संपर्क कर सकती हैं।
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राकेश त्रिपाठी/ अब तक न्याय
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