“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना नगर पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप 13 वर्ष की नाबालिग के साथ धमकी देकर यौन शोषण से संबंधित अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 25,000/- के अर्थदंड की हुई सजा-


जनपद बस्ती

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना नगर पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप 13 वर्ष की नाबालिग के साथ धमकी देकर यौन शोषण से संबंधित अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 25,000/- के अर्थदंड की हुई सजा-   दिनांक- 24.01.2020 को वादी द्वारा थाना नगर पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा मेरी 13 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ प्रेम जाल में फसाकर घमकी देकर यौन शोषण किया जिसके आधार पर थाना नगर पर मु0अ0सं0 22/2020 धारा 376(3)0506 IPC व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम तीन नामजद अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
         पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को दिनांक- 27.02.2025  को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बस्ती द्वारा अभियुक्त रामजीत पुत्र पुत्र भगवानदास निवासी पाल्हा थाना नगर जनपद बस्ती को धारा 506 IPC व 6 पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 25,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी धारा 06(2) पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत उक्त अधिरोपित जुर्माना रु0 20,000/- की राशि को पीड़िता के पुनर्वास की पूर्ति के लिए पीड़िता को दिया जाएगा ।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।

Related Tags:

 

Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।