पीड़ित पत्नी ने कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र पति द्वारा लंबे समय से की जा रही प्रताड़ित


पीड़ित पत्नी ने कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र

पति द्वारा लंबे समय से की जा रही प्रताड़ित

अतरौली/हरदोई_पत्नी को गृह लक्ष्मी जैसी कहावतों से नवाजने वालों में कुछ पति देवता ऐसे भी हैं जो पत्नियों को प्रताड़ित करने से आज भी बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। सम्पूर्ण जानकारी अनुसार जनपद सीतापुर के कोतवाली खैराबाद अंतर्गत दहेलिया गांव निवासी नगीना पुत्री छन्नी लाल ने बीते सोमवार को थाना अतरौली में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए कहा मेरी शादी लवकुश उर्फ अंगद शुक्ला पुत्र लाल जी शुक्ला निवासी ग्राम शिवपुरी थाना अतरौली जनपद हरदोई के साथ करीब पांच वर्ष पूर्व में हुई थी। सादी के दो वर्ष बीतने के पश्चात मेरे पति, ससुर लाल जी शुक्ला वा देवर वीरू शुक्ला एक मत होकर तरह तरह से मारने पीटने और प्रताड़ित करने लगे। वा जान माल की धमकी देकर अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर आए दिन परेशान कर रहे हैं। दिनांक 19/06/2022 की दोपहर समय करीब 03 बजे मेरे पति ने शराब पीकर मुझे लात घूसों से बुरी तरह मारा पीटा वा जान माल की धमकी दी। जिससे मुझे चोटें भी आईं। मामले की जानकारी मेरे भाई को हुई तो वह मुझे लेकर मायके आ गया। मेरे पति मेरा उत्पीड़न कर मुझे रखना नहीं चाहते। मेरे ससुर आए दिन दूसरी बहू लाने की धमकी देते हैं। मुझे ससुराल में सही तरीके से रखने को लेकर मेरे भाई वह रिश्तेदार द्वारा जब मेरे पति से कहा जाता है तो वह सभी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बेज्जत करते हैं। नगीना ने बताया मेरी दो छोटी बेटियां है जिन्हें लेकर हम कहां जाएं मुझे शेष जीवन काटना दुश्वार हो गया है शादी के बाद से मायके और ससुराल के चक्कर काटते-काटते मैं परेशान हो चुकी हूं मुझे न्याय चाहिए। मामले पर संज्ञान लेते हुए थाने के एसएसआई द्वारा प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं निस्तारण की ज़िम्मेदारी कांस्टेबल सैलेंद्र सिंह को सौंपी गई है। देखना होगा कि आंखों में आंसू गोद में नन्हीं सी बच्ची लिए दर दर भटकती पीड़िता को अतरौली पुलिस न्याय दिलाने में कामयाब साबित होती है या नहीं।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।

Tags:

Rajesh Kumar Siddharth

अब तक इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल

राजेश कुमार सिद्धार्थ अबतक मीडिया ग्रुप के संपादक-इन-चीफ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से अधिक का पत्रकारिता जगत में अनुभव प्राप्त है, और जो अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से अबतक मीडिया ग्रुप

Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।