युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला, पिता-पुत्र समेत पांच को दो-दो साल की सजा, अर्थदंड भी ठोका


फर्रुखाबाद जिले में विशेष अदालत ने युवती के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जातिसूचक गाली देने के आरोप में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। पांचों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 19 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। 

सांकेतिक तस्वीर

 

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में विशेष अदालत एससी/एसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने छेड़छाड़, मारपीट व जातिसूचक गाली देने के मुकदमे में पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया। पांचों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। 19 हजार रुपये जुर्माना किया है। 


नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की पुत्री दो अप्रैल 2014 को खेत पर जा रही थी। गांव नगला दमू निवासी प्रदीप युवती को खेत में खींचने लगा। शोर मचाने पर प्रदीप धमकी देकर भाग गया। ग्रामीण, पत्नी और पुत्री को लेकर प्रदीप के घर शिकायत करने गया। 
आरोप था कि वहां प्रदीप के पिता अमर सिंह, गांव के लल्लन, रिंकू , राजाराम ने युवती और उसके माता-पिता से जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट की। ग्रामीण ने पांचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर प्रदीप, उसके पिता अमर सिंह, गांव के लल्लन, रिंकू और राजाराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 

 

 

मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और विशेष लोक अभियोजक अशोक कटियार, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने प्रदीप को छेड़छाड़ और अमर सिंह, लल्लन, रिंकू व राजाराम को मारपीट, जातिसूचक गाली व धमकी देने के जुर्म में दोषी पाकर दो-दो साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया।

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