झारखंड के जमशेदपुर में SIR के दौरान वोटर लिस्ट में 3 अफगानी नागरिकों के नाम मिले हैं. दस्तावेजों के मिसमैच के बाद हुई जांच में मामला सामने आया.


झारखंड में चल रहे मतदाता के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया में चौंकाने वाली बात सामने आई है. जमशेदपुर में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में 3 अफगानी नागरिक वोटर बन गए हैं. जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से ये तीन वोटर हैं आसिल खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम. तीनों अफगानी नागरिक हैं. इनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में हैं.

 

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मिसमैच की वजह से नोटिस वाली सूची में उनके नाम आगे तीनों को नोटिस भेजा गया पर वह दस्तावेज नहीं दे पाए. जांच के क्रम में पता चला कि तीनों अफगानिस्तान के नागरिक हैं. तीनों अफगानी नागरिकों के नाम जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या पाट 286, सीरियल नंबर 30, 31 और 33 है.

 

क्या बोले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी?

मामले को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन और मतदाता सूची की जांच के क्रम में यह मामला सामने आया. आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने इसे एक बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि विदेशी नागरिक के मतदाता सूची में नाम आने में किन लोगों ने मदद की, ऐसे ही तमाम सवालों की जांच हो रही है.

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि कोई भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा. हालांकि, किसी ने भी अगर फर्जी काम किया होगा तो वह सामने आ ही जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

निर्वाचय आयोग की लोगों से अपील

रवि कुमार ने कहा किSIR के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र, एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में नाम ट्रांसफर करवाने और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दर्ज विवरण में सुधार करवाने के लिए फॉर्म-8 और मतदाता सूची में किसी नाम के समावेशन पर आपत्ति अथवा नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितम्बर है.

सभी पात्र नागरिकों से अपील है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच कर आवश्यकतानुसार संबंधित फॉर्म अवश्य जमा करें. SIR के तहत तैयार मतदाता सूची को स्थायी अभिलेख के रूप में संरक्षित किया जाता है. इसलिए सभी पात्र नागरिक इस मौके का लाभ उठाते हुए यह सुनिश्चित करें कि उनका और उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम SIR की मतदाता सूची में अवश्य दर्ज हो.

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