अब तक टी वी


श्रीकृष्ण भास्कर सह संपादक अब तक न्याय न्यूज आपको अवगत कराते चलें कि 
ग्राम भगौतीपुर में बिना वैध मान्यता एवं पंजीकरण के संचालित मदरसे के संचालक को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।
जनपद पीलीभीत क्षेत्र 
थाना दियोरिया कला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भगौतीपुर में एक अस्थायी फूस के छप्पर के नीचे मदरसा संचालित किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि कमरुल हसन पुत्र लाल मोहम्मद उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम भगौतीपुर थाना दियोरिया कला जनपद पीलीभीत द्वारा कुछ बच्चों को बैठाकर मदरसा संचालित किया जा रहा था।

पुलिस द्वारा मदरसे की मान्यता, पंजीकरण, भूमि संबंधी अभिलेख एवं फायर एनओसी आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, किन्तु संचालक द्वारा कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया बिना आवश्यक मान्यता एवं अनुमतियों के मदरसा संचालित किया जाना पाए जाने पर उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार की तहरीर के आधार पर थाना दियोरिया कला पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 223/292/125/329(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में नामजद अभियुक्त कमरुल हसन पुत्र लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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