1. सीतापुर दिनांक 07 नवम्बर 2026 (सू0वि0) जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने के उद्देश्य से जनपद की सभी सात तहसीलों में शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील लहरपुर में जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को एक-एक करके सुना गया एवं जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को समयान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ संबंधित अधिकारियों को अन्तरित किया।
        सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को निर्देश दिये कि लाभार्थीपरक योजनाओं से संबंधित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाये, जिससे पात्रों को समय से लाभान्वित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि आई0 जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित गति से निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई हैं उसका निस्तारण संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता पूर्ण करें। 
            सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान उपजिलाधिकारी लहरपुर, तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
        तहसील लहरपुर में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 111 शिकायतों में से 06 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसी प्रकार से जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में तहसील सदर में प्राप्त 23 प्रार्थना पत्रों में से 02, तहसील महोली में प्राप्त 23 प्रार्थना पत्रों में से 03, तहसील बिसवां में प्राप्त 25 प्रार्थना पत्रों में से 04, तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 33 प्रार्थना पत्रों में से 07, तहसील मिश्रिख में प्राप्त 18 प्रार्थना पत्रों में से 02, तहसील सिधौली में प्राप्त 34 प्रार्थना-पत्रों में से 05 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष बची हुयी शिकायतों को पृष्ठांकित कर एक सप्ताह के अन्दर संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दिये गये।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।


Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।