सीतापुर में महिला के जेठ ने बांका से गला काटा: आरोपी फरार, चारा काटने को लेकर हुआ विवाद
हंसराज वर्मा
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 2019 में दर्ज इस मामले में अब्दुल्ला पर दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले पैन कार्ड बनवाने का आरोप था.
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हेंन 7 साल की सजा सुनाई है. फैसला सुनाए जाने से पहले ही आजम खान और वादी बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंचे हैं.
आजम खान का यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम की तरफ से दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाने से संबंधित है. इस मामले में विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में केस दर्ज कराया था, इसमें आजम खान और उनके बेटे पर मामला दर्ज कराया गया था.
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे. . इनके एक पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ एक जनवरी 1993 लिखा है तो दूसरे में 30 सितंबर 1990 है. उन्होंने इस मामले में सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया था.
आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं. करीब दो महीने पहले ही वे जेल से बाहर आए हैं. तभी से ही वे चर्चा में बने हुए हैं. एक हफ्ते पहले भी आजम खान के हेट स्पीच मामले में फैसला सुनाया गया था. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान को बरी कर दिया था. पैन कार्ड मामले में फिर आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
आजम खान पर कई मामले दर्ज हैं. कुल मिलाकर 104 केस दर्ज हैं. इसके अलावा आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम के खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं, और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ करीब 40 मामले दर्ज हैं. वहीं आजम खान की पत्नी 30 मामलों में आरोपी हैं. अब तक कई मामलों में वे बरी हो चुके हैं. तो कई मामलों में फैसला आना बाकी है.
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हंसराज वर्मा
रिपोर्टर - बोरावड़ से मुकेश जोया
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