वित्त मंत्री जी द्वारा कोषागारों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जा रहा है, उनके बैंक खाते से पेंशन का आहरण यदि तीन माह तक नही होता है


 कौशाम्बी। वरिष्ठ कोषाधिकारी रवीन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त मंत्री जी द्वारा कोषागारों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा किया जा रहा है, उनके बैंक खाते से पेंशन का आहरण यदि तीन माह तक नही होता है तो इसकी सूचना तत्काल कोषागार को उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि पेंशनर बैंक खाते से तीन माह तक पेंशन न आहरित करने वाले पेंशनरों का नाम व खाता संख्या कोषागार को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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