आधार कार्ड और राशन कार्ड को लिंक कराने की नई डेडलाइन अब 30 सितंबर है। पहले यह समयसीमा 30 जून थी।


: मोदी सरकार ने देश के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। अगर आपने अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो भी आपको फ्री में राशन मिलता रहेगा। सरकार ने आधार को राशन कार्ड या फूड सब्सिडी अकाउंट से लिंक कराने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है। उपभोक्ता मामलों, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को यह बात कही। इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की नई डेडलाइन अब 30 सितंबर है। पहले यह समयसीमा 30 जून थी। सरकार इस डेडलाइन को पहले भी कई बार बढ़ा चुकी है।


आधार को राशन कार्ड से लिंक कराना क्यों है जरूरी?
मंत्रालय आधार को राशन कार्ड से लिंक कराकर इस योजना में करप्शन और अनियमितताओं पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। दोनों दस्तावेज लिंक हो जाने से सरकार को यह सुनिश्चित करना आसान होगा कि सभी जरूरतमंद लोगों को उनके हिस्से का अनाज मिल सके।

नहीं कराया लिंक तो क्या होगा?
लाभार्थियों को नई समयसीमा तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उन्हें बिना किसी बाधा के राशन मिलता रहे। आप अपने पास की राशन की दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपने आधार को राशन कार्ड के साथ लिंक करा सकते हैं। या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी इन्हें लिंक करा सकते हैं।

ऑनलाइन इस तरह आधार को राशन कार्ड से कराएं लिंक
स्टेप 1. अपने राज्य के ऑफिशियल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) पोर्टल पर विजिट करें।

स्टेप 2. आधार को एक्टिव राशन कार्ड के साथ लिंक कराने के ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपने आधार कार्ड नंबर के बाद अपना राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. अब आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।
स्टेप 6. अब आधार-राशन लिंक पेज पर ओटीपी दर्ज करें। इसके साथ ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी।

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