दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की आवाजाही तथा शांतिपूर्ण सभा के अधिकार पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि सार्वजनिक सभाओं और आवाजाही पर प्रतिबंध संविधान के अ
- रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो और अन्य रेल सेवाओं को सामान्य रूप से संचालित रखने पर जोर दिया तथा यातायात बैरिकेडिंग की समीक्षा करने को कहा, ताकि लोगों और अदालतों तक पहुंच बाधित न हो।
- न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि हिरासत की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। हालांकि, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के पास कानून के तहत आवश्यक प्रतिबंध लगाने की शक्तियां बनी रहती हैं।
- इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए है क्योंकि राजधानी में बड़े प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा, परिवहन और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े सवाल एक साथ सामने आए हैं।
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