बांदा उ०प्र० शासन, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 30.01.2026 द्वारा उ०प्र० कराधान अधिनियम 1997 की धारा-4 की उपधारा (1-क) तथा धारा 4 की उपधारा (2) में


बांदा उ०प्र० शासन, परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना दिनांक 30.01.2026 द्वारा उ०प्र० कराधान अधिनियम 1997 की धारा-4 की उपधारा (1-क) तथा धारा 4 की उपधारा (2) में संशोधन करते हुए परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एकमुश्त कर (One Time Tax) प्रणाली लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत परिवहन यानों व गैर परिवहन यानों पर एक बारीय कर जमा करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के प्रचार-प्रसार व वाहन स्वामियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सम्भागीय परिवहन कार्यालय बाँदा में दिनांक 20 व 21 फरवरी 2026 को परिवहन मेला का आयोजन किया गया।
उक्त परिवहन मेला में आज दिनांक 21.02.2026 को उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) श्री के०डी० सिंह द्वारा बस, ट्रक, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों एवं अन्य वाहन स्वामियों को शासन द्वारा अधिसूचित नये एक बारीय कर के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया कि 7500 किग्रा. सकल यान भार से कम की मालवाहनों पर एक बारीय कर यान के मूल्य का 3 प्रतिशत (3000 किग्रा. GVW तक) एवं 6 प्रतिशत (3000 किग्रा. से अधिक 7500 GVW तक) तक जमा कराने का प्राविधान किया गया है साथ ही टैक्सी व मैक्सी में संचालित वाहनों पर भी एक बारीय कर दस लाख रूपये तक के मोटर कैब (तिपहिया मोटरकैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब पर यान के मूल्य का 10.5 प्रतिशत एकबारीय कर देय होगा एवं दस लाख रूप से अधिक के मोटर कैब और मैक्सी कैब पर यान के मूल्य का 12.5 प्रतिशत एकबारीय कर देय होगा। इसी प्रकार कस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यान पर यान के मूल्य का 6 प्रतिशत एक बारीय कर देय होगा। पूर्व से पंजीकृत यान पर कर की छूट 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दी जायेगी। इसी प्रकार प्राइवेट वाहन से व्यवसायिक वाहन में परिवर्तित करने पर पूर्व का जमा एक बारीय कर समायोजित करते हुए अन्तर कर जमा कराया जायेगा।उक्त कार्यक्रम में श्यामलाल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,वीरेन्द्र नाथ राजभर, यात्री / मालकर अधिकारी, बस यूनियन के अध्यक्ष संतोष पटेल, महासचिव मयंक गुप्ता व ट्रक यूनियन के अध्यक्ष जय सिंह एवं अन्य वाहन स्वामी उपस्थित रहे।

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