2= राष्ट्रीय स्तरीय प्रकोष्ठ
(कार्य – अधिकार – संरचना)
1. राष्ट्रीय अध्यक्षीय प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का सर्वोच्च नेतृत्व।
(ख) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय संस्थाओं एवं आयोगों से संवाद।
(ग) प्रदेश इकाइयों का मार्गदर्शन एवं समन्वय।
अधिकार:
(क) राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय लेना।
(ख) संगठनात्मक निर्देश जारी करना।
संरचना:
(क) राष्ट्रीय अध्यक्ष
(ख) कार्यकारी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
(ग) विशेष सलाहकार परिषद
2. राष्ट्रीय संगठन एवं विस्तार प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय स्तर पर संगठन विस्तार।
(ख) प्रदेश एवं जिला इकाइयों का गठन एवं समीक्षा।
अधिकार:
(क) संगठनात्मक स्वीकृति एवं अनुशंसा।
संरचना:
(क) राष्ट्रीय संगठन सचिव
(ख) सदस्य
3. राष्ट्रीय नीति एवं रणनीति प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय किसान नीति, कानून एवं रणनीति तैयार करना।
(ख) दीर्घकालीन आंदोलन एवं संगठन योजना।
अधिकार:
(क) नीति दस्तावेज़ जारी करना।
संरचना:
(क) नीति प्रमुख
(ख) विशेषज्ञ सदस्य
4. राष्ट्रीय किसान अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय स्तर के किसान उत्पीड़न मामलों में हस्तक्षेप।
(ख) संवैधानिक व मानवाधिकार संस्थाओं से संवाद।
अधिकार:
(क) राष्ट्रीय आंदोलन एवं कानूनी कार्यवाही की सिफारिश।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) विधिक एवं तथ्य जांच टीम
5. राष्ट्रीय विधिक एवं संवैधानिक प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) कृषि कानूनों एवं संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन।
(ख) कानूनी मार्गदर्शन एवं ड्राफ्ट तैयार करना।
अधिकार:
(क) कानूनी राय एवं सुझाव देना।
संरचना:
(क) मुख्य विधि सलाहकार
(ख) अधिवक्ता सदस्य
6. राष्ट्रीय महिला किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय महिला किसान नीति एवं अभियान।
अधिकार:
(क) राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की मांग।
संरचना:
(क) राष्ट्रीय अध्यक्ष
(ख) सदस्य
7. राष्ट्रीय युवा एवं छात्र किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय युवा किसान नेतृत्व निर्माण।
अधिकार:
(क) राष्ट्रीय अभियान चलाना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) सदस्य
8. राष्ट्रीय मीडिया, प्रेस एवं डिजिटल प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय मीडिया रणनीति।
(ख) प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालन।
अधिकार:
(क) राष्ट्रीय वक्तव्य एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।राष्ट्रीय किसान यूनियन (सिद्धार्थ)
जिला स्तरीय प्रकोष्ठ
(कार्य – अधिकार – संरचना)
1. जिला अध्यक्षीय प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) जिले में संगठन का समग्र नेतृत्व करना।
(ख) जिला स्तर के समस्त प्रकोष्ठों के कार्यों का समन्वय एवं निगरानी करना।
(ग) जिला स्तरीय बैठकों, आंदोलनों एवं कार्यक्रमों की अध्यक्षता करना।
अधिकार:
(क) जिला स्तर के पदाधिकारियों एवं प्रकोष्ठों को आवश्यक निर्देश जारी करना।
(ख) आपात परिस्थितियों में संगठन हित में तात्कालिक निर्णय लेना।
(ग) प्रदेश इकाई को नियमित रिपोर्ट एवं प्रस्ताव प्रेषित करना।
संरचना:
(क) जिला अध्यक्ष
(ख) एक या अधिक जिला उपाध्यक्ष
(ग) विशेष आमंत्रित सदस्य (आवश्यकतानुसार)
2. जिला संगठन एवं विस्तार प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) ग्राम, ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर संगठन का विस्तार करना।
(ख) सदस्यता अभियान संचालित करना।
(ग) नई इकाइयों एवं समितियों के गठन की प्रक्रिया करना।
अधिकार:
(क) सदस्यता सत्यापन एवं अनुशंसा करना।
(ख) संगठनात्मक विस्तार संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
संरचना:
(क) प्रकोष्ठ प्रभारी
(ख) सह-प्रभारी
(ग) 5 से 10 कार्यकारिणी सदस्य
3. जिला किसान अधिकार प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) किसानों के संवैधानिक, कानूनी एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना।
(ख) जिला प्रशासन एवं विभागों से समन्वय स्थापित करना।
(ग) किसान उत्पीड़न से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना।
अधिकार:
(क) ज्ञापन एवं मांग-पत्र प्रस्तुत करना।
(ख) जांच अथवा कार्यवाही की मांग करना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) विधिक सलाहकार
(ग) सदस्य
4. जिला कृषि समस्या समाधान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) फसल, सिंचाई, खाद, बीज एवं कृषि संसाधनों से संबंधित समस्याओं की पहचान।
(ख) संबंधित विभागों से समन्वय कर समाधान की पहल।
अधिकार:
(क) विभागीय बैठकों के आयोजन की मांग करना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) विषय विशेषज्ञ
(ग) सदस्य
5. जिला महिला किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) महिला किसानों को संगठित करना।
(ख) महिला किसानों के अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारी देना।
अधिकार:
(क) महिला किसान संबंधी मुद्दों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
संरचना:
(क) अध्यक्ष
(ख) महासचिव
(ग) सदस्य
6. जिला युवा किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) युवा किसानों को संगठन से जोड़ना।
(ख) प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम संचालित करना।
अधिकार:
(क) युवा किसान केंद्रित कार्यक्रम आयोजित करना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) सह-संयोजक
(ग) सदस्य
7. जिला मीडिया एवं जनसंपर्क प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) प्रेस विज्ञप्तियों का निर्गमन।
(ख) मीडिया से संवाद एवं समन्वय।
(ग) संगठन की सार्वजनिक छवि का निर्माण एवं संरक्षण।
अधिकार:
(क) अधिकृत बयान एवं सूचनाएं जारी करना।
संरचना:
(क) मीडिया प्रभारी
(ख) सहायक
(ग) डिजिटल/आईटी सदस्य
8. जिला आंदोलन एवं सत्याग्रह प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) जिला स्तर पर आंदोलनों की योजना एवं संचालन।
(ख) धरना, प्रदर्शन एवं सत्याग्रह का प्रबंधन।
अधिकार:
(क) शांतिपूर्ण आंदोलन का प्रस्ताव एवं आह्वान करना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) रणनीतिक सदस्य
9. जिला लेखा एवं कोष प्रबंधन प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) आय-व्यय का संधारण।
(ख) वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
अधिकार:
(क) वित्तीय अभिलेखों के संधारण का अधिकार।
संरचना:
(क) कोषाध्यक्ष
(ख) सह-कोषाध्यक्ष
10. जिला स्वयंसेवक एवं अनुशासन प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखना।
(ख) कार्यक्रमों एवं आंदोलनों में व्यवस्था संचालन।
अधिकार:
(क) अनुशासनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
संरचना:
(क) प्रकोष्ठ प्रभारी
(ख) स्वयंसेवक दल
प्रदेश (राज्य) स्तरीय प्रकोष्ठ
(कार्य – अधिकार – संरचना)
1. प्रदेश अध्यक्षीय प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) प्रदेश स्तर पर संगठन का नेतृत्व।
(ख) राज्य सरकार एवं प्रशासन से संवाद।
(ग) राष्ट्रीय इकाई से समन्वय।
अधिकार:
(क) प्रदेश स्तर के नीतिगत निर्णय लेना।
(ख) जिला इकाइयों को निर्देश जारी करना।
संरचना:
(क) प्रदेश अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष
(ग) विशेष सलाहकार
2. प्रदेश नीति निर्धारण प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) किसान हित में नीतिगत सुझाव तैयार करना।
(ख) कृषि संबंधी कानूनों एवं नीतियों का अध्ययन।
अधिकार:
(क) नीति ड्राफ्ट एवं प्रस्ताव जारी करना।
संरचना:
(क) नीति प्रमुख
(ख) विषय विशेषज्ञ
3. प्रदेश किसान अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) गंभीर एवं व्यापक किसान मामलों में हस्तक्षेप।
(ख) न्यायिक एवं प्रशासनिक स्तर पर प्रयास।
अधिकार:
(क) राज्य स्तरीय आंदोलन की अनुशंसा करना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) विधिक टीम
4. प्रदेश महिला किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) प्रदेश स्तर पर महिला किसान नीति निर्माण।
(ख) महिला किसान सम्मेलन एवं अभियान।
अधिकार:
(क) प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी की मांग करना।
संरचना:
(क) अध्यक्ष
(ख) सचिव
(ग) सदस्य
5. प्रदेश युवा एवं छात्र किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) युवा किसान नेतृत्व का निर्माण।
(ख) प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम।
अधिकार:
(क) प्रदेशव्यापी अभियान चलाना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) सह-संयोजक
6. प्रदेश मीडिया, आईटी एवं सोशल मीडिया प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) प्रदेश स्तरीय मीडिया रणनीति तैयार करना।
(ख) डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्रचार।
अधिकार:
(क) आधिकारिक सामग्री एवं वक्तव्य जारी करना।
संरचना:
(क) मीडिया प्रमुख
(ख) आईटी/डिजिटल टीम
7. प्रदेश आंदोलन एवं कार्यक्रम प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) प्रदेशव्यापी आंदोलनों की योजना एवं संचालन।
(ख) जिला इकाइयों के साथ समन्वय।
अधिकार:
(क) अनुमोदन उपरांत आंदोलन की घोषणा।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) रणनीतिक समिति
8. प्रदेश लेखा, ऑडिट एवं पारदर्शिता प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) प्रदेश स्तर पर वित्तीय नियंत्रण।
(ख) आंतरिक एवं बाह्य ऑडिट।
अधिकार:
(क) वित्तीय जांच एवं अनुशंसा।
संरचना:
(क) कोषाध्यक्ष
(ख) ऑडिटर
9. प्रदेश अनुशासन एवं जांच प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) संगठनात्मक अनुशासन सुनिश्चित करना।
(ख) शिकायतों की जांच।
अधिकार:
(क) अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश।
संरचना:
(क) अध्यक्ष
(ख) जांच सदस्य
10. प्रदेश विशेष कार्य एवं आपात प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) किसान आपदा अथवा आपात संकट में त्वरित हस्तक्षेप।
अधिकार:
(क) विशेष निर्णय हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
संरचना:
(क) प्रभारी
(ख) चयनित सदस्य
संविधानात्मक टिप्पणी
प्रत्येक प्रकोष्ठ अपने निर्धारित दायित्वों के अंतर्गत कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय किसान यूनियन (सिद्धार्थ) के संविधान, बायलॉज, नीति, अनुशासन एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति उत्तरदायी रहेगा।
संरचना:
(क) राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख
(ख) डिजिटल एवं आईटी टीम
9. राष्ट्रीय आंदोलन एवं कार्यक्रम प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की योजना एवं संचालन।
अधिकार:
(क) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्वीकृति से आंदोलन की घोषणा।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) रणनीतिक समिति
10. राष्ट्रीय लेखा, ऑडिट एवं पारदर्शिता प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय नियंत्रण एवं ऑडिट।
अधिकार:
(क) वित्तीय जांच एवं अनुशंसा।
संरचना:
(क) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
(ख) ऑडिट समिति ब्लॉक / तहसील स्तरीय प्रकोष्ठ
(कार्य – अधिकार – संरचना)
1. ब्लॉक अध्यक्षीय प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) ब्लॉक/तहसील स्तर पर संगठन का नेतृत्व करना।
(ख) ग्राम इकाइयों एवं ब्लॉक स्तरीय प्रकोष्ठों का समन्वय करना।
(ग) ब्लॉक स्तर की बैठकों, कार्यक्रमों एवं आंदोलनों की अध्यक्षता करना।
अधिकार:
(क) ब्लॉक पदाधिकारियों को निर्देश जारी करना।
(ख) तात्कालिक परिस्थितियों में आवश्यक निर्णय लेना।
(ग) जिला इकाई को रिपोर्ट एवं प्रस्ताव भेजना।
संरचना:
(क) ब्लॉक अध्यक्ष
(ख) उपाध्यक्ष
(ग) विशेष आमंत्रित सदस्य
2. ब्लॉक संगठन एवं विस्तार प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) ग्राम स्तर पर संगठन विस्तार।
(ख) किसान सदस्यता अभियान।
(ग) ग्राम इकाइयों का गठन।
अधिकार:
(क) सदस्यता सत्यापन।
(ख) संगठनात्मक अनुशंसा।
संरचना:
(क) प्रभारी
(ख) सह-प्रभारी
(ग) सदस्य
3. ब्लॉक किसान अधिकार प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) किसानों की स्थानीय समस्याओं एवं उत्पीड़न मामलों में हस्तक्षेप।
(ख) तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन से संवाद।
अधिकार:
(क) ज्ञापन प्रस्तुत करना।
(ख) प्रशासनिक जांच की मांग करना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) सदस्य
4. ब्लॉक कृषि समस्या समाधान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) फसल, सिंचाई, खाद-बीज से जुड़ी समस्याओं का संकलन।
(ख) संबंधित विभागों से समाधान हेतु संपर्क।
अधिकार:
(क) विभागीय अधिकारियों से बैठक की मांग।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) विषय जानकार सदस्य
5. ब्लॉक महिला किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) महिला किसानों को संगठित करना।
(ख) सरकारी योजनाओं की जानकारी देना।
अधिकार:
(क) महिला किसान संबंधी मांग प्रस्तुत करना।
संरचना:
(क) अध्यक्ष
(ख) सदस्य
6. ब्लॉक युवा किसान प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) युवा किसानों को संगठन से जोड़ना।
(ख) प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम।
अधिकार:
(क) युवा कार्यक्रम आयोजित करना।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) सदस्य
7. ब्लॉक मीडिया एवं जनसंपर्क प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) स्थानीय स्तर पर संगठन की सूचना प्रसारित करना।
(ख) मीडिया एवं सोशल मीडिया से संवाद।
अधिकार:
(क) अधिकृत सूचना साझा करना।
संरचना:
(क) मीडिया प्रभारी
(ख) डिजिटल सहयोगी
8. ब्लॉक आंदोलन एवं कार्यक्रम प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) ब्लॉक स्तर पर धरना, प्रदर्शन एवं कार्यक्रमों का संचालन।
अधिकार:
(क) जिला अनुमोदन के अधीन आंदोलन का प्रस्ताव।
संरचना:
(क) संयोजक
(ख) सदस्य
9. ब्लॉक लेखा एवं कोष प्रबंधन प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) ब्लॉक स्तर की आर्थिक गतिविधियों का लेखा।
अधिकार:
(क) वित्तीय अभिलेख संधारण।
संरचना:
(क) कोष प्रभारी
10. ब्लॉक स्वयंसेवक एवं अनुशासन प्रकोष्ठ
कार्य:
(क) अनुशासन एवं व्यवस्था संचालन।
अधिकार:
(क) अनुशासनात्मक सूचना देना।
संरचना:
(क) प्रभारी
(ख) स्वयंसेवक
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