जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप ने उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष जून 2023 में सामने आए वृद्धावस्था पेंशन


जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप ने उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष जून 2023 में सामने आए वृद्धावस्था पेंशन घोटाले के गैंग लीडर राजेश कुमार की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। राजेश कुमार तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, जनपद शाहजहांपुर रहा है।

जिलाधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पारित आदेश के अनुसार कुल अनुमानित ₹4,49,24,948 (चार करोड़ उनचास लाख चौबीस हजार नौ सौ अड़तालीस रुपये) मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

कुर्क की गई संपत्तियों में राजेश कुमार के नाम एक महिंद्रा एक्सयूवी कार, एक महिंद्रा बोलेरो कार तथा उसके पुत्र के नाम पंजीकृत एक होंडा कार एलिवेट जेडएक्स शामिल है। इसके अतिरिक्त अचल संपत्तियों में ग्राम अटरिया, तहसील सिंधौली, जनपद सीतापुर स्थित कृषि भूमि (राजेश कुमार के नाम), उसकी पत्नी श्रीमती मंगीता सिंह के नाम ग्राम पारा रिंग रोड, लखनऊ स्थित 120.817 वर्गमीटर का निर्मित भवन तथा ग्राम सरोसा भरोसा, परगना काकोरी, जनपद लखनऊ स्थित एक गेस्ट हाउस को भी कुर्क किया गया है।

प्रशासन की इस कार्रवाई को पेंशन घोटाले में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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