फतेहपुर ब्यूरो: वीडियो वायरल पर हुआ खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि मृतक लक्ष्मीकान्त पुत्र ओमकार प्रसाद निवासी ग्राम-सिलमी थाना किशनपुर द्वारा मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना खागा पर दिनांक 11.01.2026 को मु0अ0स0-15/2026 पंजीकृत किया गया।


फतेहपुर खागा में कथित "हाईटेक हत्या" विवाद: महिला के गंभीर आरोप, पुलिस का जवाब और 83 लाख की पुरानी ठगी FIR का खुलासा

लव सिंह यादव/अब तक न्याय

फतेहपुर जिले के खागा क्षेत्र में एक कथित "हाईटेक मर्डर" के आरोप ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है। महिला चीख-चीखकर गुहार लगाती रही लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। इस वीडियो के बाद फतेहपुर पुलिस ने तुरंत जवाबी बयान जारी कर मामले को पूरी तरह खारिज करते हुए शिकायतकर्ता महिला पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र पाल जी ने स्पष्ट किया कि मृतक लक्ष्मीकान्त पुत्र ओमकार प्रसाद निवासी ग्राम-सिलमी थाना किशनपुर द्वारा मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना खागा पर दिनांक 11.01.2026 को मु0अ0स0-15/2026 पंजीकृत किया गया। जिसमें कामता प्रसाद गौतम सहित कई अन्य प्रतिवादी हैं, जिसकी विवेचना थाना खागा पुलिस द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में आज दिनांक-18.01.2026 को खागा पुलिस द्वारा वादी श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के बयान अंकित करने हेतु उनके निवास स्थान ग्राम-सिलमी थाना किशनपुर जाकर नियमानुसार बयान अंकित किये गये बाद बयान खागा पुलिस वादी के घर से वापस चली आई उसके उपरांत वादी लक्ष्मीकान्त उपरोक्त की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गयी है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। मृतक का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ किया जायेगा एवं मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी देखा जा रहा है तत्पश्चात आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि उक्त मुकदमें के प्रतिवादी कामता प्रसाद गौतम के द्वारा दिनांक 21.07.2024 को थाना किशनपुर पर मु0अ0सं0- 147/2024 धारा 406/420 भादवि बनाम मृतक लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के पुत्र रजनीकान्त त्रिपाठी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मृतक की बहु शैलजा देवी का भी नाम प्रकाश में आया विवेचना के क्रम में मृतक के पुत्र व बहू के विरूद्ध कुल 83,05,500/-रु जमीन के नाम पर बैंक खाते में प्राप्त करना व जमीन विक्रय न करना पाया गया, जिस पर मृतक के पुत्र व बहू के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त प्रकरण में मृतक पक्ष व प्रतिवादी के मध्य मुकदमे की पेशबन्दी को लेकर मृतक पक्ष द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे है। फिर भी लगाये जा रहे आरोपों के संबंध में उक्त प्रकरण की राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है। जांचोपरांत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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