26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से अपनाया था। यद्यपि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, लेकिन इसे स्वीकार किए जाने की


26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है?

26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से अपनाया था।

यद्यपि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, लेकिन इसे स्वीकार किए जाने की ऐतिहासिक तिथि 26 नवंबर है। इसलिए हर वर्ष यह दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजेश कुमार सिद्धार्थ
राष्ट्रीय अध्यक्ष — डॉ. आंबेडकर संवैधानिक महासंघ

संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य

नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों — न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व — के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं के अमूल्य योगदान को सम्मान देना।

देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाना और नागरिकों में अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति समझ विकसित करना।

संविधान दिवस कब घोषित किया गया?

वर्ष 2015 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया।
यह निर्णय डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया था, ताकि उनके योगदान को राष्ट्र स्तर पर और अधिक सम्मान दिया जा सके।

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