नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल (Exit Poll) पर रोक संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आयोग के निर्देशानुसार 6 नवंबर सुबह 7:00 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशित, प्रसारित या प
नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल (Exit Poll) पर रोक संबंधी आदेश जारी कर दिया है। आयोग के निर्देशानुसार 6 नवंबर सुबह 7:00 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशित, प्रसारित या प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी न्यूज चैनल, वेबसाइट, अखबार या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एग्जिट पोल से जुड़ी कोई भी सामग्री साझा करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित होगा।
यदि कोई संस्था या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित कराए जा रहे हैं और मतदान संपन्न होने के बाद 14 नवंबर को मतगणना के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
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