श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाएं जा रहे अभियान


जौनपुर 
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाएं जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जौनपुर के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूँ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक रामपुर के कुशल निर्देशन मे थाना रामपुर पर सीसीटीएनएस मे कार्यरत कर्मचारीगण द्वारा सीईआर पोर्टल के माध्यम से भिन्न भिन्न कम्पनी की कुल 11 अदद गुमशुदा मोबाईल जिसकी कुल कीमत लगभग 1,90,000 रुपये है, को बरामद करते हुए उनके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द किया गया । 
बरामदगी व सुपुर्दगी का विवरण-
1.श्रीमती सुमिला देवी पत्नी भग्गू निवासी मई थाना रामपुर जौनपुर
2.विवेक यादव पुत्र श्याम सुन्दर निवासी ग्राम मई थाना रामपुर जौनपुर
3.श्रीमती रीता सिंह पत्नी नरसिंह ग्राम पुरेदयाल थाना सुरेरी जौनपुर
4.एहसान पुत्र आरिफ ग्राम धनुहाँ थाना रामपुर जौनपुर
5.विकास यादव पुत्र प्रकाश यादव ग्राम मर्यादपट्टी थाना भदोही जनपद भदोही
6.श्यामलाल पटेल पुत्र स्व0 अलगू राम ग्राम धनन्जयपुर थाना रामपुर जौनपुर
7.समरजीत गौतम पुत्र स्व0 लालता प्रसाद ग्राम रामपुर जौनपुर 
8.हरिलाल भारती पुत्र देवसरन ग्राम दमोदरा थाना रामपुर जौनपुर
9.अजय गौतम पुत्र परशुराम ग्राम बंजारी थाना रामपुर जौनपुर
10.अरशद पुत्र मोहर्रम अली ग्राम रामपुर थाना रामपुर जौनपुर
11.विकास यादव पुत्र सन्तलाल यादव ग्राम पलियामाफी थाना फुलपुर आजमगढ
बरामदगी का विवरण-
1.  11 गुमशुदा मोबाइल भिन्न भिन्न कम्पनी की । 
बरामदगी करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री अजय कुमार शर्मा थाना रामपुर जौनपुर ।
2.हे0का0 संजय पाण्डेय थाना रामपुर जौनपुर।
3.का0 राम सिया थाना रामपुर जौनपुर।
4.का0 अनूप प्रसाद  थाना रामपुर जौनपुर।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।

Tags:

Rajesh Kumar Siddharth

अब तक इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल

राजेश कुमार सिद्धार्थ अबतक मीडिया ग्रुप के संपादक-इन-चीफ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से अधिक का पत्रकारिता जगत में अनुभव प्राप्त है, और जो अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से अबतक मीडिया ग्रुप

Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।