जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की।


(अमेठी से राम प्रकाश यादव)

गौरीगंज/अमेठी जिलाधिकारी निशा अनंत ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने टाइमलाइन के अनुसार कार्य करने के साथ ही पुराने गांव जो चकबंदी में चल रहे है उनको शीघ्र कब्जा परिवर्तन कराने जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चकबंदी विभाग को निर्देश देते हुऐ कहा कि टाइमलाइन के अनुसार काम किया जाना है जो अधिकारी टाईमलाइन से कार्य नहीं करेंगे उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। डीएम ने सहायक चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, उप संचालक चकबंदी अधिकारी को टाइमलाइन से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गांव का कब्जा परिवर्तन कराए जाएं। उन्होंने निर्देश दिये है कि पुराने गांव चकबंदी में चल रहे है उनको शीघ्र कब्जा परिवर्तन किया जाये ताकि किसान को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़े। चकबंदी अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 52 ग्रामों में चकबंदी की जानी है जिसके सापेक्ष 03 ग्रामों की धारा 52 कर चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा 5 ग्रामों का कब्ज परिवर्तन कर दिया गया है। टाइमलाइन बनाकर कार्य किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इन गांवों को कब्जा परिवर्तन करा दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक दिनेश कुमार मिश्र, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी केलकर सिंह, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।

Tags:

Rajesh Kumar Siddharth

अब तक इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल

राजेश कुमार सिद्धार्थ अबतक मीडिया ग्रुप के संपादक-इन-चीफ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से अधिक का पत्रकारिता जगत में अनुभव प्राप्त है, और जो अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से अबतक मीडिया ग्रुप

Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।