4 लड़कियों ने युवक का गैंगरेप किया:पता पूछने के बहाने उठाया, पुरुष-थर्ड जेंडर से ज्यादती रेप नहीं, जेंडर न्यूट्रल कानून की मांग
हाल ही में जालंधर में 4 लड़कियों ने 1 पुरुष का कार में ‘गैंगरेप’ किया। पुरुष ने बताया कि लड़कियों ने उसे एड्रेस पूछने के बहाने रोका। उसके चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे गाड़ी में डाल लिया। जबरदस्ती शराब पिलाई और नशे की हालत में लड़कियों ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी लड़कियां 20 से 30 साल की उम्र की हैं।
पीड़ित एक चमड़ा फैक्ट्री में मजदूर है। वह शादीशुदा और बच्चों का पिता है। उसने अपनी पत्नी के कहने पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, मगर यह खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद वायरल हो गई।
हिंदुस्तान के कानून की नजर में ऐसी घटना रेप नहीं है। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि हम महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, न ही हम महिलाओं के शोषण की अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन LGBQ, थर्ड जेंडर और पुरुषों के यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट और बचाव के लिए ऐसा कानून जरूरी है। ऐसा कोर्ट भी बोल चुका है। ऐसे में रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की दलील को भी सिरे से खारिज नहीं कर सकते।
जालंधर में हुई घटना इस तरह का इकलौता मामला नहीं है जब किसी पुरुष ने अपने साथ ऐसी वारदात की शिकायत की हो। हालांकि भारत में कितने पुरुषों के साथ रेप हुआ, इसका कोई डेटा भी नहीं है। लेकिन समय-समय पर ऐसे मामले सामने जरूर आए हैं।
पुरुषों से रेप के मामले नए नहीं
मुंबई, 2017: स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के किशोर के साथ 15 लड़कों ने पहले गैंगरेप किया, फिर ब्लैकमेल करने लगे।
पवई, 2017: मुंबई के पवई में 13 साल के रेप पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली थी।
मुजफ्फरनगर, 2014: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 कैदियों पर साथ रह रहे कैदी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया।
शामली, 2014: एक महिला टीचर ने अपने 12 साल के छात्र के साथ रेप किया।
पुरुषों के साथ जबरन संबंध बनाने के मामले में केवल महिला ही नहीं, बल्कि पुरुष भी आरोपी हों तो भी यह रेप की परिभाषा में नहीं आता। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही एक रेप सर्वाइवर से जो बचपन में ही कानून और समाज के रवैये से बिखर गया:
7 साल की उम्र से रिश्तेदार ने किया रेप, 12 साल की उम्र में गैंगरेप
भारत में समलैंगिकों के लिए समान अधिकारों की मांग उठाने वाले हरीश अय्यर खुद रेप सर्वाइवर हैं। उन्होंने वुमन भास्कर को बताया कि उनके रिश्तेदार ने 7 से 18 साल की उम्र तक उनका लगातार बलात्कार किया। 11 साल की उम्र में वह सामूहिक बलात्कार के भी शिकार हुए। तब न पोक्सो जैसा कानून था और न ही धारा 377 थी। उन्होंने अपनी आपबीती 1997-98 में दुनिया को बताई। इस बीच उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की।
वह कहते हैं कि जब आपके साथ यह सब घट रहा होता है तो आप डरते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जब लोग यह बात जान जाते हैं तो आपको कुछ खोने का डर नहीं होता। उन्होंने अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई इसलिए लोगों को बताई ताकि जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं या हुए हैं, वे उनसे प्रेरित होकर जीने के तरीके ढूंढें। अपनी हिम्मत बढ़ाएं न कि खुद टूट जाएं।
पोक्सो एक्ट के आने के बाद नाबालिग लड़का और लड़की दोनों से यौन अपराध करना रेप की श्रेणी में आता है। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है।
पोक्सो एक्ट: किसी भी जेंडर के आरोपी को होती है सजा
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले शिवाजी शुक्ला बताते हैं कि महिला या पशु के साथ अननेचुरल सेक्शुअल रिलेशन बनाने को क्राइम माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर सेक्शुअल एक्ट दो वयस्कों के बीच सहमति से हो तो यह सेक्शन 377 के तहत क्राइम नहीं माना जाएगा। वहीं, पोक्सो एक्ट में बच्चे के साथ किए गए किसी भी सेक्शुअल एक्ट को क्राइम घोषित किया गया है। इस एक्ट के तहत बच्चे का जेंडर मैटर नहीं करता है। इसी तरह से बाकी धाराओं में भी रेप को जेंडर न्यूट्रल करने की मांग की जा रही है।
निर्भया गैंगरेप के बाद भारतीय कानून में रेप के दायरे को बढ़ाया गया और इसकी परिभाषा भी व्यापक की गई। हालांकि, रेप कानून अब भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है।
महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए बदली रेप की परिभाषा
इंडियन पीनल कोड की धारा-375 में रेप की परिभाषा तय की गई है। इसके तहत किसी महिला से कोई पुरुष जबरन यौनाचार या दुराचार करे तो दोनों ही रेप के दायरे में आएंगे। 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद इस परिभाषा में बड़ा बदलाव किया गया। अब महिला के प्राइवेट पार्ट या शरीर के किसी भी हिस्से को उसकी मर्जी के बिना छूना भी रेप के दायरे में आ सकता है।
महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है और संबंध बनाने में उसकी सहमति है तो भी वह रेप होगा। महिला के कपड़े उतारना या बिना उतारे ही उसे संबंध बनाने के लिए पोजिशन में लाना भी रेप माना जाएगा।
2013 में रेप की जगह सेक्शुअल असॉल्ट शब्द लाने की कोशिश
केंद्र सरकार ने 2012 में आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा बदलने की कोशिश की थी, जिसमें रेप के दायरे में पीड़ित पुरुष को भी शामिल करने की बात कही गई थी। मगर, कुछ गैर सरकारी संगठनों और नारीवादी संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर विरोध जताया और कहा कि इससे महिला रेप पीड़िता को लेकर संवेदनहीनता और बढ़ेगी। 2013 में क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसमें रेप और सेक्शुअल हैरासमेंट अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। रेप शब्द हटा दिया गया, उसकी जगह सेक्शुअल असॉल्ट शब्द लाया गया। मगर, फेमिनिस्ट ग्रुप के कड़े विरोध के बाद सरकार ने कानून में रेप शब्द को फिर से शामिल किया, जिसमें कानून में पहले जैसी स्थिति बरकरार रखी गई कि पुरुष ही महिला का रेपिस्ट हो सकता है।
कानून की नजर में पुरुष ही हो सकता है रेपिस्ट, महिला नहीं
एडवोकेट शिवाजी शुक्ला कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड की धारा 375 में कहा गया है कि बलात्कार केवल 'पुरुष' कर सकता है। महिला बलात्कार नहीं कर सकती।
मगर, आईपीसी की धारा 376 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बलात्कार का अपराध करता है, तो उसे कम से कम 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी और साथ ही उसे जुर्माना भी देना होगा। यहां महिला या पुरुष के बजाय व्यक्ति कहा गया है। ऐसे में पीड़ित पुरुष को इस धारा में थोड़ी सी राहत मिलती है। शिवाजी शुक्ला कहते हैं कि लेकिन जालंधर जैसे मामलों में इस धारा में केस दर्ज करने से पुलिस बचती है।
जब केरल हाईकोर्ट के जज ने पूछाः झांसा देकर संबंध बनाने वाली महिला का क्या?
दिल्ली के ही तीसहजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत कहते हैं कि महिला द्वारा पुरुष का रेप करने के मामले में कानून स्पष्ट नहीं है। मगर इस पर कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। इसी साल 1 जून को केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक की पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि IPC की धारा 376 (रेप की सजा का प्रावधान) जेंडर न्यूट्रल नहीं है।
तलाकशुदा महिला और पुरुष में बच्चे की कस्टडी के एक मामले में सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि अगर महिला ने झांसा देकर पुरुष से संबंध बनाया होगा तो क्या होगा? जज ने कहा, जाहिर है उसे सजा नहीं मिलेगी। क्या ऐसा कानूनी संशोधन हो सकता है कि धोखा देकर यौन संबंध बनाने वाली महिला को भी सजा हो?
इससे पहले दिल्ली की एक अदालत की कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहीं गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की पीठ ने कहा था कि क्या आईपीसी के तहत बलात्कार और उसकी सजा को जेंडर न्यूट्रल करने का कभी सही समय आएगा।
कानून में बदलाव की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि रेप पीड़ित पुरुषों के मन पर भी इस घटना का इतना गहरा असर पड़ता है कि वो सामान्य जिंदगी नहीं जी पाते।
दुनिया में पुरुषों के रेप हो तो क्या है कानून? ग्राफिक्स देखें;
रेप के शिकार पुरुष पार्टनर से नहीं बना पाते संबंध: स्टडी
अमेरिका में ‘नो एस्केप: मेल रेप इन यूएस प्रिजंस’ नाम से एक स्टडी में कहा गया कि जेलों में हर साल एक पुरुष कैदी की दूसरे कैदी से रेप की घटनाएं 1 लाख से लेकर 1.40 लाख हो रही हैं। जबकि उसी दौरान पूरे देश में पुरुषों द्वारा महिलाओं के रेप के 90 हजार मामले सामने आए। यानी पुरुषों से रेप के मामले अमेरिका में काफी ज्यादा हैं और वहां रेप कानून जेंडर न्यूट्रल है।
वहीं, 1986 में विलियम एच मास्टर्स ने अपनी स्टडी में पाया कि अगर किसी पुरुष का रेप कोई महिला करती है तो उसकी सेक्शुअल लाइफ खराब हो जाती है और वह अरसे तक अपनी पार्टनर के साथ संबंध नहीं बना पाता है। यह स्टडी ‘सेक्स एंड मैरिटल थेरेपी’ नामक जर्नल में प्रकाशित हुई।
जिन 96 देशों में यह स्टडी की गई, उनमें से 63 में रेप या सेक्शुअल असाॅल्ट को जेंडर न्यूट्रल पाया गया। वहीं 27 देशों में रेप कानून जेंडर स्पेसिफिक बने थे, जहां के कानून में यह प्रावधान था कि रेप सिर्फ महिला का हो सकता है और पुरुष ही रेप कर सकता है। जबकि 6 देशों में आंशिक रूप से जेंडर न्यूट्रल कानून थे।
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