दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं


दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं

दुष्कर्म व पाक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट के मामलों में आरोपित को अब अग्रिम जमानत नहीं हासिल हो सकेगी। इन गंभीर अपराधों में दोषियों पर शिकंजा कसने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संसोधन) विधेयक-2022 शुक्रवार को विधानमंडल में पारित हो गया। इसे भी मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। विधेयक के तहत अग्रिम जमानत के उपबंध के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 को संशोधन किया गया है।

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