नई दिल्ली। दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों को लेकर विशेष नियम लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार 7 और 8 नवंबर को केवल निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति तय समय में दी गई है।
निर्धारित समय सुबह 6 से 7 बजे तथा रात 8 से 10 बजे तक है। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा। न्यायालय ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर रोक लगाई है।
अदालत ने पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थानों और उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच पर भी जोर दिया है। ग्रीन पटाखों के पैकेट पर आवश्यक क्यूआर कोड और प्रमाणन संबंधी जानकारी होना जरूरी बताया गया है। ऑनलाइन पटाखों की बिक्री और खरीद पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन और पुलिस को नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि त्योहार की खुशी के साथ पर्यावरण और दूसरे लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें
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