नोएडा। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 10 से 20 अक्टूबर तक जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की जानकारी दी। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, आगामी त्योहारों, परीक्षाओं और संभावित प्रदर्शनों को देखते हुए यह कदम उठाया गया।

धारा 163 के तहत सक्षम अधिकारी परिस्थितियों के अनुसार ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं, जिनका उद्देश्य संभावित खतरे, सार्वजनिक शांति में बाधा या कानून-व्यवस्था की समस्या को रोकना होता है। आदेश में किन गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा, यह संबंधित अधिसूचना की शर्तों पर निर्भर करता है।

त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर भीड़, यातायात और सुरक्षा प्रबंधन प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रहता है। नागरिकों को आदेश पढ़कर उसके दायरे और लागू प्रतिबंधों की जानकारी लेनी चाहिए।

जनहित की जानकारी: निषेधाज्ञा लागू होने का अर्थ यह नहीं कि जिले में सभी सामान्य गतिविधियां बंद हो जाती हैं। किन गतिविधियों पर रोक है, इसकी पुष्टि पुलिस के आधिकारिक आदेश से करें।

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