अपराधी को बचाने के लिये पुलिस को झूठी जानकारी देने में मुक़ादमा


अब तक न्याय /ज़फऱ इक़बाल एडवोकेट ज़िला प्रभारी बिजनौर

स्योहारा (बिजनौर )। स्योहारा थाना छेत्र के अंतर्गत ग्राम मेवा नवादा में कुछ माह पूर्व मौजूदा ग्राम प्रधान पति इशरत की पत्नी जो मौजूदा प्रधान थी की बतायी गई आत्म हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। जिसमें बिजनौर न्यायालय के आदेश पर  ग्राम प्रधान पति इशरत व उसके सहयोगियों के विरुद्ध थाना स्योहारा में मुक़ादमा दर्ज किया गया है। जिसमें इशरत अली बूथ अध्यक्ष भाजपा पुत्र दीन मुहम्मद, हारून पुत्र अनवार, दानिश पुत्र इस्लामुद्दीन, राशिद डीलर पुत्र फुरसत,पुष्पेंद्र भाजपा बूथ अध्यक्ष पुत्र बलबीर वहाजुद्दीन पुत्र अहसान निवासीगण ग्राम मेवा नवादा को मुलज़िम बनाया गया है।उक्त मुक़ादमे में मृतका के साथ क्रूरूरता करना, आपराधिक साजिश रचना, मुख्य अपराधी को बचाने के लिये झूठे साक्ष्य दिखाकर पुलिस को गलतव झूठी जानकारी देने जैसी गंभीर धाराओं में मुक़ादमा लिखा गया है। देखना यह है कि अब पुलिस निष्पक्ष जाँच कर अपराधियों को सज़ा दिला पायेगी या नहीं।

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