जल निगम कि लापरवाही सरोजनी नगर थाना
लखनऊ
मोहनलालगंज : सरकारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक पर छात्र को पीटने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज
युवराज गौतम रिपोर्टर लखनऊ
मोहनलालगंज : सरकारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक पर छात्र को पीटने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज
लखनऊ।
मोहनलालगंज के नवजीवन इंटर कॉलेज (सरकारी) के प्रधानाचार्य हरी गोविंद मिश्रा और शिक्षक के.के. त्रिपाठी पर 11वीं कक्षा के छात्र को पीटने और जातिसूचक गालियां देने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित की तहरीर पर थाना मोहनलालगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट सहित मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित छात्र आयुष पुत्र अजीत कुमार, निवासी अलीनगर खुर्द (थाना बिजनौर), वर्तमान में कली पश्चिम में रहकर पढ़ाई कर रहा है। छात्र का आरोप है कि 20 सितंबर 2025 को सुबह करीब 11 बजे विद्यालय परिसर में कॉलेज के प्रधानाचार्य हरी गोविंद मिश्र और शिक्षक के.के. त्रिपाठी ने उसे बेरहमी से पीटा।
छात्र ने बताया कि पिटाई के दौरान प्रधानाचार्य और शिक्षक ने उसकी मां-बहन के नाम पर अभद्र गालियां दीं तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। घटना में छात्र के शरीर पर चोट के निशान आ गए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षक लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
परिजनों को घटना की जानकारी मिलने पर वे छात्र को लेकर थाना मोहनलालगंज पहुँचे और लिखित तहरीर दी। प्रारंभिक दौर में पुलिस ने मामला टालने का प्रयास किया, लेकिन अब छात्र की शिकायत पर प्रधानाचार्य व शिक्षक दोनों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
यह मामला सरकारी विद्यालय से जुड़ा होने के कारण क्षेत्र में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी पर इस तरह का आरोप लगना बेहद गंभीर है, और शिक्षा विभाग को भी इसकी जांच कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
ACP का बयान
मोहनलालगंज क्षेत्राधिकारी (ACP) ने बताया कि “पीड़ित छात्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो आरोपितों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
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