बहराइच /उप जिलाधिकारी महोदय मोतीपुर द्वारा दिनांक 22अप्रैल 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम कारीकोट स्थित परिसर का औचक निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण के समय दुकान/ प्रतिष्ठान खुला पाया गया, संचालक प्रतिनिधि उपस्थित मिले लेकिन उनके द्वारा भंडारित घरेलू गैस सिलेंडर से संबंधित आवश्यक अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया, जिस कारण उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त दुकान को सील कर दिया गया ,और कार्यवाही हेतु जिलापूर्ति अधिकारी महोदय को 23 अप्रैल 2025 को पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा 23 अप्रैल 2025 को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री दिनेश चंद्र मिश्र ,पूर्ति निरीक्षक ललित कुमार पाठक, श्री कौशलेंद्र , श्री अमन कुमार व आपूर्ति लिपिक श्री सलीम अहमद की टीम बनाकर जांच किए जाने हेतु निर्देशित किया गया l जांच टीम द्वारा दिनांक 23 अप्रैल को बिछिया - सुजौली मार्ग पर शिव शक्ति धर्मकांटा के सामने ग्राम कारीकोट स्थित दुकान /प्रतिष्ठान पर पहुंच कर नायक तहसीलदार मिहींपुरवा श्री ब्रह्म दीन यादव की उपस्थिति में उक्त दुकान की सील व ताला खुलवाया गया, उसके बाद दुकान में रखें घरेलू गैस सिलेंडरों की गणना की गई जिसमें कल 156 सिलेंडर प्राप्त हुए जिसमें 152 बड़े घरेलू गैस सिलेंडर तथा चार छोटे सिलेंडर पाए गए मौके पर उपस्थित उक्त दुकान के मालिक श्री राम गोपाल शर्मा उपस्थित मिले उनके द्वारा बयान दिया गया कि 39 गैस सिलेंडर लखीमपुर ओंम एचपी गैस की गाड़ी खराब होने के कारण रखवाया गया तथा कुछ सिलेंडर विशुनापुर भारत गैस एजेंसी द्वारा रखवाया गया , वह विशूनापुर भारत गैस का हॉकर है,वह गांव में जाकर डिलीवरी करता है, वही पर ओम एच पी गैस के मालिक अनिल कुमार भी उपस्थित थे , उनके द्वारा बयान दिया गया कि उनकी गैस एजेंसी पर बहराइच के लाभार्थी भी है, मेरी गाड़ी गैस लेकर आ रही थी तभी गाड़ी खराब हो गई मेरी गाड़ी से 39 सिलेंडर राम गोपाल शर्मा की दुकान पर उतारे थे, उसके पश्चात विशुनापुर भारत गैस एजेंसी की भी जांच की गई लेकिन उनका स्टॉक रजिस्टर भरा हुआ नहीं पाया गया , जिससे उनके स्टाक में रखें घरेलू गैस सिलेंडरों का मिलान नहीं हो पाया l चूंकि श्री राम गोपाल शर्मा पुत्र स्व0 दीनानाथ शर्मा निवासी ग्राम बिछिया पोस्ट बिछिया थाना सुजौली विकासखंड मिहींपुरवा तहसील मोतीपुर बहराइच द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु किराए की दुकान लेकर विभिन्न गैस कंपनियों के घरेलू गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से भंडारण करके उसकी अवैध बिक्री किया जाना पाया गया जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन आफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन)ऑर्डर 2000 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है l जिलाधिकारी महोदया की अनुमोदन दिनांक 25 अप्रैल 2025 के क्रम में राम गोपाल शर्मा के विरुद्ध श्री कौशलेंद्र पूर्ति निरीक्षक मिहीपुरवा द्वारा थाना सुजौली में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दिनांक 26 अप्रैल को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।
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