डीएम का हुआ आदेश नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक पर लगाये दन्ड, वसूले 25 हजार रुपए तक जुर्माना


डीएम का हुआ आदेश नाबालिग वाहन चलाते मिले तो अभिभावक पर लगाये दन्ड, वसूले 25 हजार रुपए तक जुर्माना


जौनपुर। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में  जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने यातायात निरीक्षक को हुक्म दे दिया है कि 18 साल से कम उम्र वाले जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वाहन चलाते हुए पाए जाते हैंं तो नियमों का उल्लंघन करने पर उनके अभिवावकों पर 25 हजार का जुर्माना लगाया जाए। ब्लैक स्पॉट्स चिन्हांकन की कार्यवाही कमेटी गठित कर किए जाने, मड़ियाहूं चौराहे सहित सभी लिंक रोड पर स्पीड ब्रेकर्स लगाने, मुख्य मार्ग पर एंबुलेंस व पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इससे दुर्घटना के उपरांत गोल्डेन आवर में इसकी सुविधा प्राप्त किया जा सके। वाहन चलाते समय वाहन चालक द्वारा हेलमेट न लगाने, सीट बेल्ट न पहनने सहित अन्य यातायात नियमों के पालन न करने के संबंध में प्रवर्तन की कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया।


मुख्य मार्गों पर चालान करने, सड़क सुरक्षा संबंधी जो भी दिशा निर्देश शासन से प्राप्त हैं उसके क्रियान्वयन, स्कूलों के वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी कैंप लगाने, स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अनफिट वाहनों खासकर स्कूली वाहनों का निलंबन करें, सड़क दुर्घटना में घायलों को चिकित्सकीय सुविधा दी जाए। इस अवसर पर एसीएमओ, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, एक्सईएन जलनिगम, पुलिस प्रशासन के अधिकारी आदि उपस्थित रहे

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