विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है


मुजफ्फरनगर, 

सचिन-गौरव और शाहनवाज की हत्या के बाद फैला था तनाव 

जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को सचिन-गौरव और शाहनवाज की हत्या के बाद जनपद में तनाव फैल गया था। अगले दिन 28 अगस्त को सचिन गौरव का अंतिम संस्कार कर लौट रहे लोगों ने तोड़फोड़ कर दी थी। इस मामले में विधायक विक्रम सैनी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अगले दिन 29 अगस्त को तनाव के चलते कवाल में दोनों समुदाय के लोगों के बीच पथराव और फायरिंग हो गई थी। 

संवाददाता। कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को तिहरे हत्याकांड के बाद दोनों समुदाय के लोगों के बीच हुए पथराव और फायरिंग के मामले में कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया। बाद में जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए सभी को जमानत दे दी गई। अन्य आरोपितों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया। 

मंगलवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई पूरी  

पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई एमपीएमएल कोर्ट संख्या चार के न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय के समक्ष चल रही थी। मंगलवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई। एडीजीसी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी, सलेकचंद, रविंद्र, धर्मवीर, रोहताश, सोनू, दीपक, प्रदीप, नूर मोहम्मद, मौलाना मुर्करम, दीपक और फारूख को दोषी मानते हुए उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसके बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता भरतवीर अहलावत ने विधायक समेत अन्य लोगों की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को 25-25 हजार रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने पर जमानत दे दी। अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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