श्रीकृष्ण भास्कर सह संपादक अब तक न्याय न्यूज आपको अवगत कराते चलें कि जनपद पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना,


श्रीकृष्ण भास्कर सह संपादक अब तक न्याय न्यूज आपको अवगत कराते चलें कि जनपद 
पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पेंशन योजना), श्रम बन्धु टास्क फोर्स समिति की बैठक गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पेंशन योजन) के सम्बन्ध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष के श्रमिकों के संचालित है। आवेदक योजना के लाभ लेने हेतु अपना पंजीयन सी0एस0सी0/जनसेवा केन्द्र या वेबसाइट www.pmsym.gov.in पर जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। आयकरदाता/ई0पी0एफ0ओ0/ई0एस0आई0सी0 का सक्रिया सदस्य न हो एवं मासिक आय 15000/-रूपये कम हो। योजना हेतु आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड, आधार लिंक मोबाइल नम्बर बचत/जनधन खाता नामिनी का आधार कार्ड निर्धारित है। श्रमिक पंजीयन का मासिक योगदान उम्र के अनुसार न्यूनतम 55/रू. एवं अधिकतम 200/-रू0 एवं समान मासिक योगदान भारत सरकार द्वारा भी देय होगा। योजना के तहत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद न्यूनतम 3000/- मासिक पेंशन दी जाएगी, पेंशनधारक की मृत्य होने पर 50 पेंशन पारिवरिकजनों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि जनपद को 1100 का लक्ष्य पंजीयन निर्धारित किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पंजीयन कराना सुनिश्चित किया जाये। 
    बैठक में जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिक पंजीयन के सम्बन्ध में अवगत कराया कि 40 प्रकार के भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण सम्बन्धी कार्य करने वाले श्रमिक आवश्यक अभिलेख अपना व परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नम्बर से अपना पंजीयन सी0एस0सी0/पब्लिक पोर्टल www.upbocw.in पर पंजीयन शुल्क 20 रू0 व नवीनीकरण शुल्क 20 रू0 जनसेवा केन्द्र या पब्लिक पोर्टल पर जमा कर सकते है। बैठक में मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, अटल आवासीय विद्यालय योजना एवं निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक दुघर्टना की स्थिति में 100 प्रतिशत दिव्यांग होने की दशा में श्रमिक के आश्रितों को रू. 04 लाख आर्थिक सहायता की जायेगी। 
जिलाधिकारी ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को निर्देश दिये कि बाल श्रम अभियान चलाकर जनपद के प्रतिष्ठानों में छापेमारी की जाये यदि इस दौरान कोई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम करता पाया जाए तो तो सम्बन्धित प्रष्तिठान पर नियमानुसार कार्यवाही जाये। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में संचालित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाये जिससे श्रमिक योजनाओं का लाभ लें सकें।  
    बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला पंचायतराज अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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