आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के निर्देश पर लखनऊ मंडल में कोडीनयुक्त औषधि Phencipyk-T Syrup की खरीद-फरोख्त में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है।


लखनऊ/हरदोई।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के निर्देश पर लखनऊ मंडल में कोडीनयुक्त औषधि Phencipyk-T Syrup की खरीद-फरोख्त में बड़े स्तर पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। औषधि निरीक्षक लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर मेसर्स लखनऊ मेडिकल एजेंसी हरदोई रोड, बरौनी चुंगी, थाना सण्डीला का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं।

जांच में पाया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ की एक फर्म से वर्ष 2024-25 व 2025-26 में कुल 1500 बोतलें कोडीनयुक्त Phencipyk-T Syrup खरीदी गई थीं।
लेकिन रिकॉर्ड में फर्म ने 1525 बोतलें विभिन्न मेडिकल स्टोरों अस्पतालों और झोलाछाप डॉक्टरों को बिक्री दिखा दी जो कूटरचित और फर्जी पाई गईं।

भौतिक निरीक्षण के दौरान कोडीनयुक्त सीरप की एक भी बोतल मौके पर नहीं मिली।
प्रोपराइटर जावेद रब्बानी ने स्वीकार किया कि कोडीनयुक्त सीरप को जनमानस में नशे के रूप में बेचा गया था।
इसके साथ ही खरीद-फरोख्त से जुड़े बिल, लेजर और अभिलेख भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गए।
जांच में सामने आया कि कई हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों के नाम पर फर्जी बिल जारी किए गए थे जिनमें अंकित मोबाइल नंबर फर्जी या अन्य व्यक्तियों के नाम पर मिले।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 22(1)(d) के अंतर्गत फर्म की कोडीनयुक्त औषधि बिक्री को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया।

गंभीर अनियमितताओं, कूटरचित दस्तावेजों, गलत इरादे से नशे के लिए औषधि की अवैध बिक्री तथा आम जनमानस के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के आरोप में सहायक आयुक्त (औषधि) लखनऊ मण्डल के निर्देश पर थाना सण्डीला, जनपद हरदोई में FIR दर्ज की गई है।

FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं
318(4), 336(3), 338, 340(2), 271
के तहत प्रो० मो० जावेद रब्बानी पुत्र मोहम्मद इस्माइल के विरुद्ध दिनांक 21 नवंबर 2025 को दर्ज की गई।कोडीनयुक्त औषधियों की अवैध बिक्री व दुरुपयोग को लेकर यह अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

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