अमोद कुमार


उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ बांदा ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.9.2025 के भूतलक्षी प्रभाव के संदर्भ में एक संबोधित ज्ञापन प्रधानमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं  केंद्रीय विधि मंत्री भारत सरकार को  जिलाधिकारी बांदा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा के माध्यम से प्रेषित किया गया है। 
जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि परतंत्र भारत एवं स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना जो भूतकाल से लागू हो, सभी कानून निर्मित/ पारित होने की तिथि से या उसके बाद सरकार या सांसद या विधायिका द्वारा घोषित तिथि से ही लागू किए जाते हैं, भूतकाल से लागू नहीं होते हैं। यही व्यवस्था पूरे विश्व के विधि व्यवस्था में है, विधि शास्त्र के अनुसार कानून बनाने की पहली शर्त है कि कानून का प्रभाव भूतलक्षी ना हो। उक्त परिस्थितियों में 27 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा में सम्मिलित करने का निर्णय भूतलक्षी प्रभाव का है अस्तु महोदय से सादर अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 1 सितंबर 2025 के भूतलक्षी अंश को संसद की सहमति से संशोधित करने की कृपा करें। जिससे 27 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त हो सके और शिक्षक भय, भ्रम, संशय से सर्वथा मुक्त होकर पठन-पाठन में संलग्न होकर भारत के नव निर्माण में अपना योगदान दे सके।इन तमाम बिन्दुओं के साथ जिला अध्यक्ष, सुधा सिंह राजपूत,महामंत्री संजना तिवारी ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीतू सिंह, कोषाध्यक्ष रानी देवी सिंहरोल मीडिया प्रभारी नौरीन सआदत रोशनी देवी ,प्रीति गुप्ता, शशि गुप्ता, संध्या ,दीपिका पांडे, गीतांजलि, राखी सिंह, रतना पांडे, तृप्ति श्रीवास्तव,प्रीति कुशवाहा, वंदना गुप्ता, सुजाता सोनी, अंजुम ,रचना त्रिपाठी,जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य, ब्लाक कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी व शिक्षक साथियों की उपस्थिति रही।

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