केरल की एक कोर्ट ने पलक्कड़ जिले के करीम्बा गांव में एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के जुर्म में 90 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। त्वरित अदालत के स्पेशल जज सतीश कुमार ने पड़ोस में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निशा विजयकुमार ने बताया कि बुजुर्ग को बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो)कानून की धारा 7 के तहत यौन शोषण का दोषी ठहराया गया। पॉक्सो कानून की धारा 7 के तहत न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। विजयकुमार ने बताया कि अदालत ने 9 गवाहों के बयान दर्ज करने और अभियोजन द्वारा दाखिल कई दस्तावेजों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया। कुछ दिनों पहले एक कान्वेंट में चार नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ था। दरअसल दक्षिण केरल में एक कान्वेंट में घुसकर 4 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से मिली जानकारी के मुताबिक, एक महिला पुलिस अधिकारी ने कान्वेंट में जाकर नाबालिग लड़कियों का बयान दर्ज किया जिसमें पता चला कि उनका पिछले कुछ दिनों से यौन शोषण किया जा रहा था।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए
Facebook,
Instagram,
Twitter
पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे
YouTube
चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
Leave a Comment: