शिक्षा विभाग ने राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन का कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आवंटित विद्यालयों में शिक्षकों को 23 से 30 जून तक योगदान करना अनिवार्य है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है जिसमें पारदर्शिता और गोपनीयता का पूरा


पटना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आवंटित किए जाने वाले विद्यालयों में स्थानांतरित शिक्षकों 23 से 30 जून तक योगदान (ज्वाइनिंग) करना अनिवार्य है। इसके लिए वर्तमान पदस्थापन वाले विद्यालय से वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे।

 

शिक्षा विभाग के मुताबिक, स्थानांतरित शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर माध्यम से चल रही है। यह कार्रवाई संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा की जा रही है।

 

विद्यालय आवंटन में बरती जा रही पारदर्शिता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विद्यालय आवंटन के लिए श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लागइन में उपलब्ध है, लेकिन उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिख रहा है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के लागइन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आइडी नहीं दिख रहा है। केवल अन्य विवरण यथा शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित हो रहा है।

 

उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि शिक्षक पूर्व से कहां पदस्थापित हैं एवं उन्होंने किस कारण से स्थानांतरण हेतु आवेदन दिया है। इससे इसमें पूर्ण पारदर्शिता एवं गोपनीयता बरती जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी अनावश्यक दबाव से मुक्त रहें।

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