श्री कृष्ण भास्कर


 

तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत

न्यायालय ने तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सुनाई सजा
संगीन अपराधों में दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय ने तीन अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है।

दिए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि थाना पूरनपुर पर  धारा 304/ 34/323/ 324/ 504 आईपीसी में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त छोटेलाल,अरविंद कुमार, और रविंद्र कुमार पुत्रगण रामपाल निवासी गण लुकटीहाई थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत धारा 304/ 34 आईपीसी में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 1,03,500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा थाना जहानाबाद पर धारा 498A/ 304B/ 24 आईपीसी व 3/4 DPएक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रिंकू सिंह पुत्र केन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम सकतपुर थाना जहानाबाद को धारा 498 ए 304 बी आईपीसी व 4 डीपी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

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