श्री कृष्ण भास्कर


 

तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत

न्यायालय ने तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सुनाई सजा
संगीन अपराधों में दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय ने तीन अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है।

दिए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि थाना पूरनपुर पर  धारा 304/ 34/323/ 324/ 504 आईपीसी में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त छोटेलाल,अरविंद कुमार, और रविंद्र कुमार पुत्रगण रामपाल निवासी गण लुकटीहाई थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत धारा 304/ 34 आईपीसी में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास और 1,03,500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा थाना जहानाबाद पर धारा 498A/ 304B/ 24 आईपीसी व 3/4 DPएक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रिंकू सिंह पुत्र केन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम सकतपुर थाना जहानाबाद को धारा 498 ए 304 बी आईपीसी व 4 डीपी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram, Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।

Tags:

Rajesh Kumar Siddharth

अब तक इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल

राजेश कुमार सिद्धार्थ अबतक मीडिया ग्रुप के संपादक-इन-चीफ हैं, जिन्हें 25 वर्षों से अधिक का पत्रकारिता जगत में अनुभव प्राप्त है, और जो अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता से अबतक मीडिया ग्रुप

Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।