श्रीकृष्ण भास्कर


 पीलीभीत आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में पीलीभीत पुलिस की महत्वपूर्ण विवेचना/अभियोजन की पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 498A/304B IPC व 3/4 DP Act के अभियोग में 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व कुल 60000/-रू अर्थदण्ड की सुनाई सजा।

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में दिनांक 25.05.2022 की घटना के संबंध में थाना जहानाबाद पर धारा 498A/ 304B IPC 3/4 DP Act में अभियोग पंजीकृत किया गया । गहन विवेचन के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सुबूत के साथ अभियुक्तगण 1.नरेश पुत्र भूपराम, 2.आदेश पुत्र भूपराम, 3.भूपराम पुत्र कुंवरसेन निवासीगण ग्राम सैजना थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत के विरुद्ध दिनांक 07.08.2022 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय ASJ/FTC/WP/NDPS Act  पीलीभीत में पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी से विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई। विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सुबूत के आधार पर दिनांक 08.11.2024 को उपरोक्त 03 अभियुक्तों को धारा 498A/ 304B IPC 3/4 DP Act  में दोषसिद्ध पाते हुए, आजीवन कारावास व कुल 60000/- रू अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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