आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खर्च हुई राशि की जानकारी सूचना आयुक्त ने नहीं दी ऐतिहासिक ऐतिहासिक निर्णय


आरटीआई के तहत प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खर्च हुई राशि की जानकारी सूचना आयुक्त ने नहीं दी ऐतिहासिक ऐतिहासिक निर्णय।।
: मप्र राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का एक ऐतिहासिक फैसला, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की गलियों में तहलका मचा दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद वुड ने 23 अप्रैल 2023 को रीवा में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अवसर पर अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जनवादी राज दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में हुए खर्च के आय व्यय संबंधी एसोसिएटेड 6 पॉइंट की जानकारी चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी जिला पंचायत रीवा के द्वारा एक ही बिंदु की जानकारी दी गई और शेष जानकारी के लिए अधिनियम के विपरीत आरती कानून की धारा 6(3) के तहत आवेदन के तहत अन्य जिला कार्यालय एवं वसूली विभाग को अंतर्विष्ट किया गया। जबकि आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद डिक के द्वारा बताया गया कि पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा सचिवालय में सभी भुगतान और खर्च संबंधित अधिकारी जिला पंचायत रीवा को दिए गए थे। इस प्रकार स्वयं ज्ञान न दिया गया उत्पाद धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन को शामिल किया गया जिसमें पूरी तरह से आरटीआई कानून का उल्लंघन किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में मामले का समाधान नहीं होने के बाद मामले का समाधान नहीं होने के बाद मामले पर समयसीमा और प्रामाणिक जानकारी आयोग में द्वितीय और अंतिम आवेदन प्रस्ताव पेश किया गया। जब मामले की सुनवाई मार्च 2023 में हुई तो सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा एवं सूचना अधिकारी जिला पंचायत रीवा को मामले में पुष्टि के बाद नियमों के खिलाफ जानकारी दी। रियाती पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विंध्याचल भवन भोपाल द्वारा शिवानंद कंपनी को पांच हजार रुपये हर्जाने की राशि का भुगतान करने के ऐतिहासिक आदेश दिए गए हैं। यह हर्जाने की राइस कंपनी को सरकारी प्रमाण पत्र से दिया जाएगा न कि विकास आयुक्त या लोक सूचना अधिकारी के व्यक्तिगत विचार से जो कि आप में अब तक का एक ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय साक्षात्कार राज दिवस 23 अप्रैल 2023 की संबद्ध समग्र जानकारी इस आदेश के 15 दिन के अंत में पुस्तिका के रूप में भी आदेश दिए गए हैं।

जब मामले पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह से मिली तो उनके द्वारा बताई गई बात के बारे में बताया गया कि आर्ट एक्टिविस्ट शिवानंद डौक की एक कलाकृति से जुड़ा मामला है, उनके द्वारा रीवा में जॉइन डे अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में खर्चे और अन्य जानकारी के बारे में बताया गया। थी लेकिन जानकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा समयसीमा में उपलब्ध नहीं थी, आयोग में अपील की गई थी सुनवाई राहुल सिंह द्वारा मार्च 2024 में की गई थी और जिला पंचायत को जानकारी छुपी जाने का सबूत मिला और 5 हजार रुपये हर जाने के साथ खरीदे गए जानकारी की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

इस बीच आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद दाइ से बात की गई तो बताया गया कि जिला पंचायत रीवा में सूचना के अधिकार के तहत उनकी जानकारी समयसीमा पर नहीं दी गई है और समेकन सोसाइटी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कराधान घोटाले के मास्टरमाइंड के अतिरिक्त सीईओ एबी खरे के खिलाफ प्रथम अपील की गई है, जो स्वयं सहायक अधिकारी हैं। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा के द्वारा भी सुदृढ़ीकरण का संरक्षण दिया गया, पर्यावरणीय जानकारी दबाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रिका ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत रीवा का यह दायित्व है कि उनके कार्यालय की संरचना संरचना और दिए गए उत्तरदायित्व यदि जिले में सही तरीके से गतिशीलता नहीं कर रही है तो वह अपने समय-समय पर समीक्षा करें और देखें यह देखें कि यूक्रेन को समय सीमा में जानकारी मिली और भारत के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के अधिकार।।।
ब्यूरो रिपोर्ट सतेन्द्र शर्मा रीवा

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