ट्विटर 6 और 9 जून को भेजे गए नोटिस पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।


सरकार ने देश में नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर इंडिया को "एक आखिरी मौका" दिया है। सरकार ने 27 जून को एक नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया था कि ट्विटर 6 और 9 जून को भेजे गए नोटिस पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। नोटिस ट्विटर के मुख्य अनुपालन अधिकारी को जारी किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्विटर इंडिया आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत भेजे गए कंटेंट टेक-डाउन नोटिस पर कार्रवाई करने में बार-बार विफल रहा। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी नियमों का पालन करने की नई समय सीमा 4 जुलाई 2022 है और अगर यह ऐसा करने में विफल रहता है, तो सरकार कार्रवाई कर सकती है।

इससे पहले पिछले साल जून में सरकार ने ट्विटर को इसी तरह का एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे "तुरंत" नए आईटी नियमों का पालन करने का एक आखिरी मौका दिया गया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि मानदंडों का पालन करने में विफलता से प्लेटफॉर्म को आईटी अधिनियम के तहत देयता से छूट मिल जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कहा था कि नियमों का पालन करने से ट्विटर के इनकार ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट की "प्रतिबद्धता की कमी को प्रदर्शित किया। रिपोर्ट के अनुसार नियमों का पालन न करने की सजा के रूप में ट्विटर इंडिया को आईटी अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के तहत एक मध्यस्थ के रूप में हानि का सामना करना पड़ सकता है और आईटी अधिनियम 2000 में निर्धारित अपराधों के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

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