नगर मजिस्ट्रेट ने भूमि प्रभावित ग्रामों का किया निरीक्षण 27 फरवरी 2025 को जारी की गई है भूमि अर्जन की अधिसूचना


बहराइच 11 अप्रैल। नगर मजिस्ट्रेट बहराइच शालिनी प्रभाकर द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का स्थलीय सत्यापन उपजिलाधिकारी इकौना के साथ किया गया। स्थलीय सत्यापन में क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व कर्मी व भूमि अध्याप्ति के कर्मी उपस्थित रहें। श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु भूमि अर्जन की अधिसूचना धारा-11 के अन्तर्गत दिनांक 27 फरवरी 2025 को जारी की गयी है, जिसमें ग्राम कटरा की 0.3690 हे. भूमि ग्राम खरगूपुर की 6.1996हे. भूमि व ग्राम विदुहनी की 2.1644 हे. भूमि कुल 8.7330हे. भूमि ली जा रही है।
नगर मजिस्ट्रेट द्वारा योजना प्रभावित ग्राम कटरा, खरगूपुर व विदुहनी की प्रभावित भूमि का गाटावार निरीक्षण किया गया। ग्राम के प्रभावित जिन भूखण्डों में परिसम्पत्तियां मकान आदि बने पाये गये उन्हे मौके पर जाकर देखा गया। एयरपोर्ट निर्माण कम्पनी द्वारा मौके पर सीमा स्तम्भ नहीं लगाया गया है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा उपजिलाधिकारी को राजस्व कर्मियों की टीम गठित करके एयरपोर्ट निर्माण कम्पनी के साथ मिलकर सीमांकन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट यह भी निर्देश दिया गया है कि अर्जन प्रभावित जो भी खातेदार, कुटुम्ब भूमिहीन हो रहे है, उनके पास अर्जन के पश्चात कोई भूमि या मकान नहीं बच रहा है उनका सघनता से परीक्षण भी कराया जाये।

नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।

Related Tags:

 

Leave a Comment:

महत्वपूर्ण सूचना -

भारत सरकार की नई आईटी पॉलिसी के तहत किसी भी विषय/ व्यक्ति विशेष, समुदाय, धर्म तथा देश के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई (सजा या अर्थदंड अथवा दोनों) का प्रावधान है। अत: इस फोरम में भेजे गए किसी भी टिप्पणी की जिम्मेदारी पूर्णत: लेखक की होगी।