र्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत रद्द


आरोपी कलीम सिद्दीकी की जमानत रद्द करने का मामला:धर्मांतरण रैकेट मामले में 30 अगस्त को सुनावई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'धर्म परिवर्तन की इजाजत है लेकिनयूपी में धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में धर्म परिवर्तन की इजाजत है लेकिन प्रलोभन, बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, यह कानून गलत है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी के खिलाफ विशिष्ट भूमिका वाले आरोपों का विवरण देने के लिए कहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यूपी सरकार से पूछा कि आप के मुताबिक यह विदेशों से धन लेकर मुख बाकी लोगों को धर्मांतरण कराता था? यूपी सरकार की तरफ से एडिशन एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती
गरिमा प्रसाद ने कहा कि बस इतना ही नहीं आगे की जांच से यह भी पता चला कि देश भर में ऐसे लोगों का नेटवर्क है जो भारतीय के खिलाफ युद्ध छेड़ने और संविधान को शरिया कानून से बदलने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कलीम सिद्दीकी को जमानत दिए जाने के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस सुनवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल इस कलीम सिद्दीकी को अप्रैल में जमानत दे दी थी। दरअसल, यूपी में धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी कलीम सिद्दीकी पर 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। कलीम सिद्दीकी पर सामूहिक धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने के आरोप में सितंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था।
जाकिर नाइक को मानता है आइडियल पुलिस का आरोप था कि मौलाना कलीम सिद्दीकी उमर गौतम और उसके साथी के जरिए पूरे देश में धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। उमर गौतम और उनके साथियों को किस राज्य में किस तरीके की स्पीच देनी है, किससे क्या बात करनी है, इसकी भी ट्रेनिंग वही दे रहा था। कलीम विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को अपना आइडियल मानता है।

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