पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय के निर्देशन में पीलीभीत पुलिस की महत्वपूर्ण विवेचना/अभियोजन की पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 452/354 IPC के अभियोग में अभियुक्त को 05 बर्ष की सुनाई सजा


(श्रीकृष्ण भास्कर मंडल ब्यूरो चीफ पीलीभीत)
आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने एवं __
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में दिनांक 08.07.2017 की घटना के सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर धारा 452/354/376IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त योगेश कुमार पुत्र बालक राम निवासी ग्राम गौनेरी दान थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत के विरुद्ध दिनांक 18.12.202017 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी० WP, पीलीभीत में पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी से विचारण की कार्यवाही सम्पन्न हुई। और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर दिनांक 29.08.2024 को अभियुक्त योगेश कुमार उपरोक्त को धारा 452/354क IPC में दोषसिद्ध पाते हुए 05 बर्ष सश्रम कारावास व 15,000/-रुपये हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। ब्यूरो रिपोर्ट __
 

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