जनपद पीलीभीत
( ब्यूरो रिपोर्ट श्रीकृष्ण भास्कर )
दिनांक 27/08/2024 को जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से थाना पूरनपुर, थाना गजरौला, थाना बीसलपुर व थाना दियोरिया कला से 04 अभियोगों में 05 अभियुक्तों को कृमश: थाना पूरनपुर से 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 76,000/-रु अर्थदण्ड, थाना गजरौला से 01 अभियुक्त को 02 बर्ष 10 माह सश्रम कारावास व 5,000/-रु अर्थदण्ड, थाना बीसलपुर से 01 अभियुक्त को 10 बर्ष कारावास व 1,00,000/-रु अर्थदण्ड, एवं थाना दियोरिया कला से 01 अभियुक्त को 05 बर्ष का कारावास व 15,000/-रु अर्थदण्ड की सुनाई सजा ___
श्रीकृष्ण भास्कर मंडल ब्यूरो चीफ जनपद पीलीभीत। आपको बताते चलें कि
1. थाना पूरनपुर पर धारा 452/302/307/504/34 IPC के पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 1. विनीत पुत्र दरबारी लाल व 2. गीता देवी पत्नी दरबारी लाल निवासी ग्राम बिलहरी थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत को धारा 452/302/307/324/34 IPC में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 76,000/-रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
2. थाना गजरौला पर धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में अभियुक्त सोवरन उर्फ गोल्डी खुराना पुत्र महेन्द्र खुराना निवासी गली नं०14 मोहल्ला चौक कस्बा व थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत को धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 02 बर्ष 10 माह सश्रम कारावास व 5,000/-रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
3. थाना बीसलपुर पर धारा 8/20 N.D.P.C. Act के पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त विवेक गंगवार पुत्र मूलचन्द गंगवार निवासी ग्राम अहिपुरा नगला थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को धारा 8/20 N.D.P.S. Act में दोषसिद्ध पाते हुए 10 बर्ष का कारावास व 1,00,000/-रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
4. थाना दियोरिया कला पर धारा 363/366 IPC के पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त युनुस पुत्र हनीफ निवासी ग्राम गंझाड़ा थाना दियोरिया कला जनपद पीलीभीत को धारा 363/366 IPC में दोषसिद्ध पाते हुए 05 बर्ष का कारावास व 15,000/-रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
नवीनतम न्यूज़ अपडेट्स के लिए Facebook, Instagram Twitter पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट वीडियोज के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
Leave a Comment: