पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए। उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया है। कोर्ट को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है।


दिल्ली की अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप तय किए। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिंह पर महिला का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया। एसीएमएम प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया। साथ ही प्रियंका राजपूत ने सिंह दो पहलवानों को आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया। आईपीसी की धारा 354, 354D के तहत आरोप तय किए गए हैं। आईपीसी की धारा (506) 1 के तहत भी आरोप लगया गया है।

 

गौरतलब है कि विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट देश और दो अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन जुलाई में स्थानीय अदालत से बृजभूषण को जमानत मिल गई थी।

बृजभूषण ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। बताया जाता है कि उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी। पहलवान बृजभूषण सिंह के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। मंच पर आग बबूला बृजभूषण सिंह ने एकदम थप्पड़ जड़ दिया था। जो वीडिया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी।

 

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