मुख्तार की बहू निखत 188 द‍िन बाद जेल से रिहा, पत‍ि अब्‍बास से म‍िलने के दौरान हुई थी ग‍िरफ्तार


चित्रकूट। माफिया मुख्तार अंसारी की बहू और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को गुरुवार रात जिला जेल से रिहाई मिल गई। इससे पहले दिन में लखनऊ में प्रभारी अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) गौरव कुमार के समक्ष पेश किया गया।

 

 

न्यायालय ने डेढ़ लाख रुपये की दो प्रतिभूति तथा मुचलका दाखिल करने पर रिहाई का आदेश पारित किया। निखत बानो का जमानत प्रार्थना पत्र 11 अगस्त को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। जमानत पत्रावली पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि अभियुक्त (निखत) को अपने पति से जेल में मिलने के लिए जाने से पूर्व ट्रायल कोर्ट की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

 

जमानत के आधार पर रिहाई आदेश जारी करने से पहले अभियुक्त का ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके अनुपालन में जिला कारागार चित्रकूट की ओर से निखत को गुरुवार को लखनऊ में प्रभारी अपर जिला की अदालत में पेश किया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी जमानत अर्जी

बता दें क‍ि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निखत बानो की जमानत मंजूर की थी। निखत यूपी की जेल में बंद माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की पत्नी हैं। न‍िखत को जेल में अपने पति से गैरकानूनी तरीके से मिलने पर गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने शुक्रवार को राहत देते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता एक महिला है और एक साल के बच्चे की मां है।

पत‍ि अब्‍बास से म‍िलने के दौरान न‍िखत को पुल‍िस ने पकड़ा था

न‍िखत बानो को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह चित्रकूट की जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने आई थी। तलाशी के दौरान उसके पास से दो मोबाइल फोन, 20 हजार रुपये नकद और 12 रियाल बरामद किए गए थे। उसी समय उसके ड्राइवर नियाज को भी पकड़ा गया था।

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